रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चैक पेमेंट सिस्टम में परिवर्तन की बात विगत माह अगस्त में की थी यह बात अब पूर्ण रूप से जनवरी माह की 1 तारीख से लागू होगी जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य चैक का दुरुपयोग वह फर्जी चैकों के धोखे से बचने के उपाय से है
चैक पे सिस्टम के महत्वपूर्ण बदलाव
चैक पे सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आरबीआई के गवर्नर 'शक्तिकांत दास जी' ने कहा कि चेक का दुरुपयोग रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा जो कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा इसके जरिए फर्जी चकों के धोखे से जागरूक रहा जा सकता है, चेक के दुरुपयोग से बचा जा सकता है व ग्राहक की खाता सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित रखा जा सकता है।
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जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पोस्टर सिस्टम ग्राहकों को चैक के धोखाधड़ी के मामलों से व फर्जी चैकों से बचाया जा सकता है इसके लिए आरबीआई ने इस सिस्टम को 1 तारीख से लागू करने का फैसला किया है इस नियम द्वारा ग्राहक जब चैक जारी करेगा तो उसको बैंक को अपनी सारी दे डिटेल जानकारी भेजनी होगी उसके पश्चात चैक जारी करने वाले को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा चैक की दिनांक, जिसको राशि का भुगतान किया जा रहा है उसका नाम, अकाउंट नंबर, भुगतान राशि और बाकी डिटेल जानकारी देनी होंगी यह नियम 500,00 से अधिकतर की राशि पर लागू होगा।
चैक जारी करने वाले ग्राहक को यह जानकारी इंटरनेट बैंकिंग ,s.m.s. सेवा व मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी चैक पेमेंट जारी करने से पहले डिटेल्स की क्रॉस चेकिंग की जाएगी जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह चैक फर्जी नहीं है तथा जिसे यह दिया जा रहा है वह इसका वास्तव में अधिकारी है यदि यहां पर कोई भी धोखा धड़ी का मामला सामने आता है तो चैक को निरस्त कर दिया जाएगा।
रिपोर्ट की माने तो यह नियम जनवरी 2021 की 1 तारीख से लागू किया जाएगा।
जैसा कि एटीएम से 10000 से ज्यादा की की राशि निकालने पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करने का प्रावधान लागू हो चुका है उसी प्रकार से चैक में भी यह प्रावधान 50,000 से ज्यादा की राशि पर लागू करने का फैसला लिया गया है।